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Shubh Shakti Yojana 2018 || शुभशक्ति योजना क्या है कैसे भरे फार्म



Table of Contents

Shubh Shakti Yojana ka Application form kaise bhare||  Documents kya chahiye.

 


शुभशक्ति योजना के लाभ || Benefits of Shubh shakti Yojana 2018

हिताधिकारियों की वयस्क व अविवाहिता पुत्री को तथा महिला हिताधिकारी को 55,000 रूपये प्रोत्साहन/सहायता राशि देय होगी। प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हिताधिकारी/पुत्री के विवेक के अनुसार आगे शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने आदि में तथा स्वयं के विवाह हेतु उपयोग में लिया जाएगा


शुभशक्ति योजना के  पात्रता एवं शर्ते || Eligibility and Conditions of Shubhakti Yojna 

.1 लड़की के पिता या माता अथवा दोनों, कम से कम एक वर्ष से मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी/निर्माण श्रमिक हों;
.2 अधिकतम् दो पुत्रियों अथवा महिला हिताधिकारी को और उसकी एक पुत्री को प्रोत्साहन राशि देय होगी;
.3 महिला हिताधिकारी अविवाहिता हो अथवा हिताधिकारी की पुत्री की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो तथा वह अविवाहिता हो;
.4 हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो;
.5 हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के नाम से बचत बैंक खाता हो;
.6 हिताधिकारी का स्वयं का आवास होने की स्थिति में, आवास में शौचालय हो;
.7 आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष की अवधि में हिताधिकारी कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत रहा हो;
.8 प्रोत्साहन राशि हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने के भौतिक सत्यापन की
शर्त पर ही देय होगी। निर्माण श्रमिक होने का सत्यापन तहसीलदार, विकास
अधिकारी, सहायक व उच्च अभियन्ता, सरकारी माध्यमिक विद्यालय का
प्रधानाध्यापक अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा;
.9 प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हिताधिकारी/पुत्री के विवेक के अनुसार
आगे शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय
प्रारम्भ करने, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने आदि में तथा स्वयं के
विवाह हेतु उपयोग में लिया जाएगा (स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने या कौशल
विकास करने या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़की को उचित
परामर्श प्रदान किया जाएगा);
.10 योजना का हितलाभ प्राप्त करने के लिए हिताधिकारी द्वारा निर्धारित
प्रपत्र में आवेदन, पंजीकृत हिताधिकारी के रूप में एक वर्ष पूरा होने के
पश्चात्, प्रस्तुत किया जाएगा। परन्तु यह आवश्यक होगा कि योजना का आवेदन
प्रस्तुत करने के समय हिताधिकारी का परिचय-पत्र वैध/एक्टिव हो;

 शुभशक्ति योजना के आवेदन की समय सीमा || Time limit for application of Shubh shakti Yojana scheme

आवेदन पत्र हिताधिकारी द्वारा पंजीयन की तिथि से एक वर्ष की अवधि पूरी होने
के पश्चात् तथा अविवाहिता पुत्री की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से 6
माह की अवधि में अथवा योजना लागू होने की तिथि से 6 माह की अवधि में, जो भी
लागू हो हो, अथवा लड़की की शादी होने से पूर्व प्रस्तुत किया जा सकेगा। 

 

शुभशक्ति योजना Subh Shakti Yojana rajasthan के आवेदन के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज || Documents to be posted along with the application of Shubhashakti scheme 

1 हिताधिकारी की पुत्री,के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें
हिताधिकारी का नाम, बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड अंकित हो) की प्रति।
.2 हिताधिकारी की पुत्री की आयु 18 वर्ष पूरी होने के प्रमाण पत्र की प्रति।
.3 महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की पुत्री के कक्षा 8 उत्तीर्ण करने
की अंक तालिका, जो राजकीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी
विद्यालय द्वारा जारी की गई हो, की प्रति।
.4 हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की प्रति
.5 भामशाह परिवार कार्ड या भामाषाह नामांकन की प्रति
.6 आधार कार्ड की प्रति
.7 बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति 

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